केंद्र सर्कार ने अपने कर्मचारियों को एक नई सौगात दी है। अगर कर्मचारियों के माता पिता या उनके आश्रित
कोरोना पॉजिटिव हो जाते है तो होम आइसोलेशन या क्वारंटीन में रहने पर भी यह छुट्टी ली जा सकती है। अगर कोई सरकारी स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और होम आइसोलेशन के पश्चात् उसे अस्पताल में एडमिट किया गया है तो उसे कोरोना संक्रमण के बाद से ही 20 दिन तक का कमयूटेड लीव/एससीएल/अर्न्ड लीव आदि मिल सकता है।
केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, “अगर कोरोना संक्रमित स्टाफ अस्पताल में भर्ती हो जाता है और उसे 20 दिन से अधिक भर्ती रहना पड़ता है तो उसे अस्पताल में भर्ती रहने का प्रमाणीकरण दिखाने पर कमयूटेड लीव दिया जा सकता है।” किसी स्टाफ को स्पेशल कैजुअल लीव (SCL) के रूप में 15 दिन की छुट्टी दी जा सकती है, अगर उसका कोई परिजन या पेरेंट्स ,आश्रित ,कोविड-19 से संक्रमित पाया जाता है



































